सरकारी योजना
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)
भारत की प्रमुख फ़सल बीमा योजना: गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों से फ़सल नुकसान पर किसानों के लिए किफ़ायती सुरक्षा।
अवलोकन
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?
PMFBY किसानों को व्यापक फ़सल बीमा प्रदान करती है जब अधिसूचित फ़सलें गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों से क्षतिग्रस्त होती हैं।
किसान प्रीमियम का एक छोटा हिस्सा देते हैं: आमतौर पर खरीफ़ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फ़सलों के लिए 5%: शेष सरकार वहन करती है।
पात्रता
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फ़सलें उगाने वाले किसान
- ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान (नामांकन स्वैच्छिक है)
- बटाईदार और किरायेदार किसान (दस्तावेज़ों के अधीन)
लाभ
- कम किसान प्रीमियम; शेष सरकार द्वारा अनुदानित
- उपज हानि, कुछ स्थानीय आपदाओं और कटाई-पश्चात नुकसान का कवर (अधिसूचना अनुसार)
- खराब मौसम के बाद किसानों को उबरने और खेती जारी रखने में मदद
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड / बुवाई प्रमाणपत्र
- बैंक खाता विवरण
- बीमा आवेदन फ़ॉर्म
आवेदन प्रक्रिया
चरण 1. अंतिम तिथि से पहले नामांकन
मौसमी समय-सीमा से पहले अपने बैंक, CSC, बीमा कंपनी या राष्ट्रीय फ़सल-बीमा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
चरण 2. अपना हिस्सा भरें
अपनी अधिसूचित फ़सल और क्षेत्र के लिए किसान प्रीमियम का भुगतान करें।
चरण 3. नुकसान की सूचना दें
क्षति की स्थिति में निर्धारित समय में सूचना दें ताकि आकलन शुरू हो सके।
योजना का विवरण सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार है और बदल सकता है। नवीनतम पात्रता, राशि और तिथियाँ आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य जाँचें।
PMFBY आधिकारिक पोर्टल (pmfby.gov.in)KisanPe पर संबंधित
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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